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मान लीजिए पति अपना खर्च बंद कर दे या बेटा बुजुर्ग माता‑पिता का ख्याल न रखे
मान लीजिए पत्नी अपने पति से अलग रहती है और उसके पास पैसे नहीं हैं। मान लीजिए बच्चा नाबालिग है और माता‑पिता उसे खाना, कपड़े या पढ़ाई नहीं देते। ऐसी बातों पर मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है।
कानून क्या कहता है? (BNSS धारा 144 और Hindu Adoptions and Maintenance Act)
यह नोट उन आधिकारिक पाठों पर आधारित है: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 144 और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण‑पोषण अधिनियम, 1956 (The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 — HAMA)।
BNSS धारा 144 पहले श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वे ऐसे लोगों के लिए मासिक मेंटेनेंस का आदेश दें जिनके पास पर्याप्त साधन हैं पर वे अपने कुछ नाते‑रिश्तेदारों का खर्च नहीं करते या करना मना कर देते हैं।
HAMA में हिंदुओं के लिए मेंटेनेंस के अधिकार और फैसले करने के नियम दिए हैं। HAMA धारा 3 में “maintenance” की परिभाषा है — इसमें खाना, कपड़े, घर, पढ़ाई और दवाई‑इलाज शामिल हैं (HAMA धारा 3)।
कौन मेंटेनेंस मांग सकता है और किससे मांग सकता है?
- BNSS धारा 144(1) बताती है किसे कवर किया जा सकता है: वह पत्नी जो खुद का भरण‑पोषण नहीं कर सकती; वैध या अवैध बच्चा, शादीशुदा हो या न हो, जो खुद का भरण‑पोषण नहीं कर सकता; बड़ा बच्चा (शादीशुदा बेटी नहीं) जो शारीरिक या मानसिक कमी या चोट के कारण खुद का भरण‑पोषण नहीं कर सकता; और पिता या माँ जो अपना भरण‑पोषण नहीं कर पा रहे हों। आदेश उस व्यक्ति के खिलाफ आता है जिसके पास पर्याप्त साधन हैं और जो इन आश्रितों का ख्याल नहीं रखता या रखने से इनकार करता है।
- HAMA धारा 18 कहती है कि एक हिंदू पत्नी को जीवनकाल भर उसके पति द्वारा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। HAMA धारा 20(1) कहती है कि एक हिंदू का दायित्व है कि वह अपने वैध या अवैध बच्चों और बूढ़े या अशक्त माता‑पिता का जीवन भर भरण‑पोषण करे। HAMA धारा 20(2) कहती है कि बच्चा नाबालिग रहने तक अपने पिता या माँ से मेंटेनेंस मांग सकता है। HAMA धारा 24 बताती है कि जिसने हिंदुत्व छोड़ दिया है (conversion), वह उस अध्याय के तहत मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकता।
मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या आदेश दे सकते हैं, और रकम कैसे तय होती है?
- BNSS धारा 144(1) के तहत, अगर लापरवाही या इंकार साबित हो जाए तो पहले श्रेणी का मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, इतनी राशि जितनी मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और किसे देना है वह तय कर सकता है। BNSS धारा 144 यह भी कहती है कि मजिस्ट्रेट अंतरिम मासिक मेंटेनेंस और न्यायालयी खर्च (proceeding expenses) का आदेश दे सकता है जबकि मुख्य आवेदन लंबित हो (BNSS धारा 144 के प्रावधान)।
- HAMA धारा 23 कोर्ट को यह छुट देती है कि मेंटेनेंस देंगे या नहीं और देंगे तो कितनी राशि होगी। पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग माता‑पिता के मामले में कोर्ट को पक्षों की स्थिति और दर्जा देखना होगा; मांगकर्ता की “reasonable wants” क्या हैं; अगर मांगकर्ता अलग रह रहा है तो क्या उसका अलग होना जायज़ है; मांगकर्ता की संपत्ति और आय कितनी है; और मेंटेनेंस के हकदार लोगों की संख्या क्या है (HAMA धारा 23(2)). निर्भरियों के लिए HAMA धारा 23(3) में और भी फैक्टर दिए गए हैं — जैसे मृतक की संपत्ति का शुद्ध मूल्य, वसीयत में क्या प्रावधान है, रिश्ता किस हद तक है, पिछले संबंध कैसे रहे, निर्भरकर्ता की अपनी संपत्ति और आय, और निर्भरकर्ताओं की संख्या।
- HAMA धारा 25 कहती है कि अगर बाद में हालात में बड़ा बदलाव आ जाए तो जो राशि डीक्री या समझौते से तय हुई है उसे बदला जा सकता है।
BNSS का आदेश कैसे लागू होता है या बदला जाता है?
- BNSS धारा 144(2) कहती है कि जो भत्ता आदेश में लिखा है वह आदेश की तारीख से देय होगा, या अगर आदेश में लिखा गया हो तो मेंटेनेंस की मांग की तारीख से या अंतरिम मेंटेनेंस और खर्च की तारीख से देय होगा। BNSS धारा 144(3) कहती है कि अगर आदेश पाए हुए व्यक्ति ने बिना ठीक वजह के पालन नहीं किया तो मजिस्ट्रेट हर उल्लंघन के लिए उस राशि की वसूल के लिए वारंट जारी कर सकता है, बिलकुल वैसे ही जैसे जुर्माना वसूल किया जाता है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बिना भुगतान तक या एक महीने की कैद तक सजा दे सकता है — या जब तक भुगतान हो जाए।
- BNSS धारा 144(3) में एक प्रावधान है कि इस धारा के तहत किसी रकम की वसूली के लिए वारंट तभी जारी होगा जब वह राशि देय होने की तारीख से एक साल के भीतर कोर्ट से वसूली का आवेदन किया गया हो।
- BNSS धारा 146(1) कहती है कि अगर जिनका भत्ता मिल रहा है या जो देने का आदेश है, उनकी परिस्थितियों में बदलाब साबित हो जाए तो मजिस्ट्रेट भत्ते में भारी‑हलकी बदल कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। BNSS धारा 146(2) कहती है कि अगर किसी सक्षम सिविल कोर्ट के फैसले से पता चले कि आदेश रद्द या बदला जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट को वह आदेश रद्द या बदलना चाहिए। BNSS धारा 146(3) अलग‑सुनवाई में तलाकशुदा औरतों के पक्ष में बने कुछ आदेशों की रद्दगी के बारे में बात करती है।
- BNSS धारा 147 कहती है कि मेंटेनेंस या अंतरिम मेंटेनेंस और खर्च का एक कॉपी बिना पैसे लिए उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिसके पक्ष में आदेश है (या उसके गार्डियन या जिसे भत्ता देना है उसे)। और यह आदेश उस जगह के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा लागू कराया जा सकता है जहाँ वह व्यक्ति पाया जाए, बशर्ते मजिस्ट्रेट को पक्षों की पहचान और अदा न होने की बात संतोषजनक लगे।
प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और कहाँ याचिका लग सकती है?
- BNSS धारा 145(1) कहती है कि धारा 144 के तहत कार्यवाही उस जिले में की जा सकती है जहाँ वह व्यक्ति है जिस पर आदेश माँगा जा रहा है; जहाँ वह या उसकी पत्नी रहते हैं; जहाँ उसने अपनी पत्नी या अवैध बच्चे की माँ के साथ आख़िरी बार रहा था; या जहाँ उसके पिता या माँ रहते हों। BNSS धारा 145(2) कहती है कि ऐसी कार्यवाही में सारी गवाही उस व्यक्ति की मौजूदगी में ली जाएगी जिस पर आदेश प्रस्तावित है, या अगर उसकी निजी हाजिरी माफ कर दी गई है तो उसके वकील की मौजूदगी में। अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति जानबूझकर सर्विस से बच रहा है तो वह ex parte भी चला सकता है, और ex parte बनाया गया आदेश अगर तीन महीने के भीतर अच्छा कारण दिखाकर याचिका की जाए तो हटाया जा सकता है (BNSS धारा 145(2) का प्रावधान)।
प्रमुख बातें
- BNSS धारा 144 पहले श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वे पत्नी, बच्चा, पिता या माता के लिए मासिक मेंटेनेंस का आदेश दें जब कोई व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त साधन हैं वे इनका ख्याल नहीं रखें या करने से इनकार करें।
- मजिस्ट्रेट अंतरिम मेंटेनेंस और सुनवाई के दौरान के उचित खर्च का आदेश दे सकता है; जितना संभव हो अंतरिम आवेदन को साठ दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान है (BNSS धारा 144 का प्रावधान)।
- भुगतान न होने पर वसूली के लिए वारंट और एक महीने तक की जेल तक की सजा हो सकती है; वसूली के लिए आवेदन उस राशि के देय होने की तारीख से एक साल के भीतर होना चाहिए (BNSS धारा 144(3)).
- HAMA हिंदुओं के लिए विशेष नियम देता है: पत्नी का जीवनकाल का हक (HAMA धारा 18), बच्चों और बुजुर्ग/अशक्त माता‑पिता का रख‑रखाव करने की जिम्मेदारी (HAMA धारा 20), और रकम तय करते समय कोर्ट जिन बातों को देखेगा वे HAMA धारा 23 में हैं।
- मेंटेनेंस के आदेश हालात बदलने पर बदल सकते हैं (BNSS धारा 146(1); HAMA धारा 25)।
- मेंटेनेंस आदेश की कॉपी बिना पैसे लिए दी जाएगी और किसी भी जगह का मजिस्ट्रेट वह आदेश लागू कर सकता है जब वह पक्षों की पहचान और भुगतान न होने की बात से संतुष्ट हो (BNSS धारा 147)।
जिन कानूनों का जिक्र है
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) — धाराएँ 144, 145, 146, 147
- हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण‑पोषण अधिनियम, 1956 (The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) — धाराएँ 3(b), 3(c), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
आधिकारिक स्रोत
- https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/250884.pdf
- https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Acts/Hindu%20Adoptions%20and%20Maintenance%20Act%2C%201956.pdf
यह गाइड खुद कानून के शब्दों को समझाती है। अदालतों के फैसले भी इन धाराओं की व्याख्या बदल सकते हैं और किसी खास केस में असर डाल सकते हैं। यह नोट ऊपर दिए गए आधिकारिक पाठ के अनुसार 11 October 2026 तक की स्थिति को बताता है।
स्रोत: Official text (egazette.gov.in) (नए टैब में खुलता है)