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Suppose both husband and wife decide their marriage cannot work. They have been living separately for some months. They agree that the marriage should end and want the court to dissolve it by mutual consent.
कानून क्या कहता है?
यहाँ पहली बार जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है उसे ऐसे लिखें: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955).
धारा 13B(1) के तहत दोनों पक्ष जिले की अदालत में संयुक्त याचिका पेश कर सकते हैं। याचिका में यह कहा जाना चाहिए कि पक्ष एक साल या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे हैं, वे साथ नहीं रह पा रहे हैं, और दोनों मिलकर चाहते हैं कि विवाह समाप्त कर दिया जाए।
धारा 13B(2) कहती है कि याचिका पेश करने की तारीख के कम से कम छह महीने बाद और उस तारीख से अधिकतम अठारह महीने के भीतर दोनों पक्ष जब अदालत में मोशन करें, तो अदालत, अगर पक्षों को सुनने और जो जाँच उसे उचित लगे करने के बाद संतुष्ट हो, तो विवाह को डिक्री की तारीख से समाप्त घोषित कर देगी।
जब ऐसी अनुमति के बारे में (leave) धारा 14 के तहत फैसला किया जाता है, तो अदालत किसी भी बच्चों के हित और सुलह की सम्भावना को ध्यान में रखेगी।
प्रक्रिया कैसे शुरू करें और याचिका कहाँ दायर होती है?
धारा 13B के तहत संयुक्त याचिका जिले की उस अदालत में पेश करनी होती है जिसकी सामान्य सिविल मूल अधिकारिता (local ordinary original civil jurisdiction) हो। धारा 19 यह बताती है कि याचिका कहाँ कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है।
धारा 20 मांग करती है कि याचिका में उन तथ्यों को स्पष्ट लिखा जाए जिन पर दावा आधारित है और यह बताया जाए कि पक्षों के बीच कोई साजिश/कोल्यूज़न नहीं है (धारा 11 की याचिका को छोड़कर)। याचिका के बयान की सत्यता याचिकाकर्ता या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति कानून के मुताबिक सत्यापित करेगा, और ये बयान सुनवाई में सबूत के रूप में काम आ सकते हैं।
अदालत डिक्री देने से पहले कितना इंतजार करेगी?
धारा 13B में दो समय संबंधी नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है।
- पहला, याचिका दाखिल करते समय यह दिखाना होगा कि पक्ष याचिका दाखिल करने से पहले एक साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे थे (धारा 13B(1)).
- दूसरा, याचिका दाखिल करने के बाद कानून कम-से-कम छह महीने का अंतर रखता है, यानी याचिका पेश करने की तारीख के कम से कम छह महीने बाद ही पक्ष अदालत में डिक्री मांग सकेंगे (धारा 13B(2)). इसे व्यवहार में कभी-कभी “6 महीने की कूलिंग पीरियड” कहा जाता है, पर अधिनियम में शब्द है “याचिका की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने से पहले नहीं।”
अधिनियम ऊपर की ओर भी सीमा रखता है। डिक्री के लिए मोशन याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से अठारह महीने के भीतर होना चाहिए, जब तक याचिका बीच में वापस न ले ली जाए (धारा 13B(2)).
अंत में, धारा 14 लागू रहती है। जब अदालत ऐसी अनुमति पर विचार करेगी, तो वह किसी भी बच्चों के हित और सुलह की सम्भावना को देखेगी (धारा 14(2)).
डिक्री देने से पहले कोर्ट क्या-जांच करती है?
धारा 13B(2) के मुताबिक अदालत को पक्षों को सुनने के बाद और जो जाँच वह ठीक समझे करने के बाद यह संतुष्ट होना होगा कि विवाह संपन्न हुआ था और याचिका में दिए गए दावे सत्य हैं। इसलिए अदालत सुनवाई और जाँच के दौरान याचिका, उसकी सत्यापन फॉर्म और कोई भी अन्य सामग्री देख सकती है जो वह जरूरी समझे।
डिक्री के बाद क्या होता है?
धारा 13B(2) कहती है कि अगर अदालत संतुष्ट हो तो वह विवाह को डिक्री की तारीख से समाप्त घोषित कर देगी। धारा 15 बताती है कि एक बार तलाक की डिक्री फाइनल हो जाने पर (या तो क्योंकि अपील का अधिकार नहीं है, अपील का समय निकल गया है, या अपील खारिज हो गयी है), तो दोनों में से कोई भी फिर से शादी कर सकता है।
मुख्य बातें
- धारा 13B के तहत जब पक्ष एक साल या अधिक समय से अलग रह रहे हों और आपसी सहमति हो तो वे संयुक्त याचिका दे सकते हैं (धारा 13B(1)).
- याचिका दाखिल करने के बाद कम से कम छह महीने इंतजार करना होता है और डिक्री के लिए मोशन याचिका की प्रस्तुति की तारीख से 18 महीने के भीतर होना चाहिए (धारा 13B(2)).
- याचिका धारा 19 के तहत अधिकार वाली जिला अदालत में दाखिल होगी और धारा 20 के मुताबिक तथ्यों और कोल्यूज़न न होने का स्पष्ट उल्लेख व सही सत्यापन होना चाहिए (धारा 19, 20).
- अदालत पक्षों को सुनेगी और जो जाँच उसे ठीक लगे करेगी, तब ही डिक्री देगी (धारा 13B(2)).
- डिक्री फाइनल होने पर कोई भी फिर से शादी कर सकता है (धारा 15).
संदर्भ कानून
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) — धारा 13B, 14, 19, 20, 15
आधिकारिक स्रोत
यह गाइड सीधे उस अधिनियम की बातें बताती है। जैसे कि कोर्ट के फैसले (उदाहरण के लिए, कब वेटिंग पीरियड छूट सकता है) इन धाराओं की व्याख्या बदल सकते हैं। ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत के अनुसार यह स्थिति 8 October 2026 तक की है।